उद्यमियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना

सहारनपुर  [24CN] : उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यमियों की अनुरक्षण शुल्क एवं उस पर ब्याज की लम्बित देयताओं की प्राप्ति तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं की सुदृढ अनुरक्षण व्यवस्था किये जाने के उद्देश्य से अनुरक्षण शुल्क के भुगतान के लिए प्रथम बार “एकमुश्त समाधान योजना” उपलब्ध कराई गई है। एकमुश्त समाधान योजना 20 दिसम्बर 2021 से 20 फरवरी 2022 तक लागू रहेगी। योजना का विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट www.onlineupsidc.com  पर उपलब्ध है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण श्री सतीश कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ प्राधिकरण के पूरे प्रदेश में स्थित 154 औद्योगिक विकास क्षेत्रों के उद्यमियों को प्राप्त होगा। इस योजना से न केवल कोविड-19 के कारण आई मन्दी के प्रभाव से उद्यमियों को उबारने में बल्कि क्षेत्रीय अवस्थापना सुविधाओं के त्वरित उच्चीकरण एवं अनुरक्षण में भी सहयोग होगा जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को बेहतर उद्योगपरक माहौल उपलब्ध होगा। योजना अवधि में उद्यमियों द्वारा अपने पूर्ण बकाया अनुरक्षण शुल्क का भुगतान किये जाने की दशा में भुगतान की तिथि तक उस पर देय ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। छूट के उपरान्त देय धनराशि को एकमुश्त अथवा 25 प्रतिशत अपफ्रन्ट भुगतान के साथ तीन मासिक ब्याज रहित किस्तों में भुगतान किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। उद्यमियों द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल से बकाया देयों की धनराशि तथा अनुमन्य छूट का विवरण प्राप्त करते हुए आनलाईन भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।

श्री सतीश कुमार ने बताया कि उद्यमियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल में प्रदर्शित अनुरक्षण शुल्क तथा देय ब्याज की बकाया धनराशि विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि का निराकरण कराने की सुविधा भी उद्यमियों को 10 फरवरी 2022 तक आनलाईन उपलब्ध होगी।