देवबंद: रामलीला मैदान में अब नहीं लगेगा बुधवार बाजार, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
देवबंद: रामलीला मैदान में लगने वाला पारंपरिक बुधवार बाजार अब अपनी पुरानी जगह पर नहीं लगेगा हाईकोर्ट इलाहाबाद ने व्यापारियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि नगर पालिका को पूरा अधिकार है कि वह बाजार कहां लगवाये।
गौरतलब है कि रामलीला मैदान में लगातार हो रहे विवादों को देखते हुए नगर पालिका परिषद देवबंद ने बुधवार बाजार को बंद कर भायला रोड पर स्थानांतरित कर दिया था। इस पर कुछ व्यापारी हाईकोर्ट पहुंच गए थे और बाजार को वापस पुरानी जगह पर लगाने की मांग की थी। नगर पालिका की ओर से अधिवक्ता ताबिश शेख ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में अपना मजबूत से पक्ष रखते हुए काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
विकास त्यागी ने उठाया था मामला
बजरंग दल के पूर्व प्रांत विकास त्यागी ने श्री बालाजी धाम मंदिर पर हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद सहारनपुर मंडल के आयुक्त अटल कुमार राय को मिलकर दिये उस एक पत्र दिया था। पत्र में विकास त्यागी ने साप्ताहिक पैठ बाजार को मुख्य बाजार से अन्यत्र कहीं ओर स्थानांतरित किये जाने की मांग रखी थी। पत्र में बताया गया था की पैठ बाजार हिंदूओं के धार्मिक स्थल श्री बालाजी धाम, श्रीराम लीला भवन परिसर व अति प्राचीन ठाकुरद्वारा मंदिर के निकट एक बहुत ही छोटे से स्थान पर लगता रहा है। जिसमें अधिकांश दुकानदार व ग्राहक मुस्लिम ही आते हैं। यहां पैठ बाजार थाना, तहसील व डाकघर के संकरा रास्ते पर लगाया जाता रहा है। जिसके कारण कई बार विवाद भी हो चुकें हैं।
बजरंग दल नेता की शिकायत पर मां श्री त्रिपुर बाला सुंदरी मेला पंडाल में आयोजित होने वाले मुशायरा व कव्वाली को भी इस बार स्थागित किया था। विकास त्यागी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
