तबलीगी जमात मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला अदालतों को सुनवाई में तेजी लाने को कहा

तबलीगी जमात मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला अदालतों को सुनवाई में तेजी लाने को कहा

नई दिल्ली । तबलीगी जमात मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला अदालतों को विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई में तेजी लाने को कहा है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तबलीगी जमात के 13 विदेशी सदस्यों को निजामुद्दीन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काली सूची में डालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की और निचली अदालत से इनके मामलों की सुनवाई तेजी से करने को कहा है।

बता दें कि देश में कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में दिल्ली स्थित तब्लीगी जमात के आयोजन में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग पाए गए थे। इसके बाद देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़े। वहीं, मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक बहस के दौरान कहा था कि तब्लीगी जमात के आयोजन से देश में कई लोगों तक कोरोना वायरस फैला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तब्लीगी जमात के आयोजन होने से कोरोना वायरस संक्रमण कई लोगों तक फैल गया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया था कि दिल्ली पुलिस ने 233 तब्लीगी जमात के सदस्यों को गिरफ्तार किया है और 29 मार्च से संगठन के मुख्यालय से 2,361 लोगों को निकाला गया। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह भी कहा कि हालांकि, तब्लीगी जमात प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद के बारे में जांच चल रही है।