जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर बीएलओ की सुविधाओं के लिए विकासखण्डों में उपलब्ध कराया गया हाई स्पीड इंटरनेट एवं वाई-फाई की सुविधा
कार्यों की सुगमता एवं समय की बचत के दृष्टिगत की गयी नई पहल
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से की अपील, गणना प्रपत्र समय से भरकर दें
एक से अधिक स्थान से गणना प्रपत्र भरना कानूनी अपराध, होगी जेल
सहारनपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष बंसल ने एसआईआर संबंधित कार्य एवं चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं की आसानी के लिए नई पहल करते हुए जनपद के समस्त विकासखण्डों में बीएलओ की सुविधा के दृष्टिगत हाई स्पीड इंटरनेट वाई-फाई की सुविधा देने के निर्देश दिए।
श्री मनीष बंसल ने बताया कि चुनाव संबंधी कार्यों को तकनीकी रूप से मजबूत करने तथा समय की बचत के लिए सभी विकासखण्डों में हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है। इससे कार्यों में सुगमता आएगी एवं समय से कार्यों को पूर्ण किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों के अन्तर्गत गणना प्रपत्र वितरण एवं भरने की अवधि 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025, मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 09 दिसम्बर 2025, दावे और आपत्तियों की अवधि 09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 फरवरी 2026 है।
जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त मतदाताओं से अपील की कि अपना गणना प्रपत्र भरकर आज की भरना सुनिश्चित करें जिससे की मतदाताओं का नाम आलेख्य सूची में प्रकाशित हो सके। इस संबंध में बीएलओ आपके घर गणना प्रपत्र वितरण आएंगे। फिर उस विवरण को भरकर हस्ताक्षर कर अपनी फोटो लगाकर बीएलओ को उपलब्ध करवाएं। यदि मतदाता एक से अधिक स्थान से भरकर गणना प्रपत्र देता है तो यह कानूनी अपराध है। ऐसे मतदाता के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी जिसमें 01 साल की जेल की सजा का प्राविधान है।
