23 जुलाई को महिलाओं के लाभार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन होगा – जिलाधिकारी

- शिविर में दी गयी जानकारी पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा
- शिविर में विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा महिलाओं से संबंधित योजनाओं व कानूनों की जानकारी दी जाएगी
सहारनपुर [24CN] : घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन प्रतिषेध अधिनियम 2013, दहेज उत्पीडन, कन्या भू्रण हत्या, मानव तस्करी, भारत में महिलाओं के सम्पत्ति और भरण पोषण का अधिकार, यौन शोषण, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 तथा साइबर क्राइम आदि के संबंध में जागरूक करने के लिए जनपद की महिलाओं के लाभार्थ 23 जुलाई 2021 को विकास भवन सभागार में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रतिभागी महिलाओं को महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए किये जा रहे उपायों एवं महिला स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने बताया कि विधिक जागरूकता शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 60 महिलाओं का चयन किया जाएगा। जिनमें से जिला विकास अधिकारी द्वारा 05, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 10, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 12, उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 10, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 05 तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा 18 महिला कर्मियों एवं स्वयं सेवी संगठनों को अपने विभाग से चिन्हित कर उनके नाम व मोबाइल नम्बर जिला प्रोबेशन अधिकारी को 15 जुलाई 2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद में तैनात किसी महिला न्यायिक अधिकारी को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु नामित करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी स्तर की किसी महिला पुलिस अधिकारी को पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु प्रदान की जा रही सेवाआंे के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु नामित करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा किसी किसी जिला स्तरीय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यथा सम्भव महिला अधिकारी को नामित किया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किसी महिला चिकित्सक को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए नामित किया जाएगा। संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा महिला कानूनों में विशेषज्ञ किसी महिला अधिवक्ता को नामित किया जाएगा। उन्होने निर्देश दिए कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले जिला स्तरीय अधिकारी यथा- जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, उपायुक्त श्रम, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं प्रतिभाग कर अपने विभाग की योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान की जाए।
23 जुलाई को कार्यशाला के पहले सत्र में प्रातः 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक प्रतिभागियों को पंजीकरण, 10ः30 से 10ः40 तक उपस्थिति सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा शिविर का शुभारम्भ, 10ः40 से 11ः10 तक महिला अधिवक्ता द्वारा सरल भाषा में जनुपयोगी जानकारी, 11ः10 से 11ः40 तक महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा चयनित विषय पर जनुपयोगी जानकारी, 11ः40 से अपरान्ह 12ः10 बजे तक महिला चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, अपरान्ह 12ः10 बजे से 12ः40 बजे तक जनपद में महिलाओं की सुरक्षा व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उपलब्ध संसाधनों के संबंध में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय सक्षम व्यक्तियों द्वारा जानकारी, 12ः40 से 01ः10 बजे तक महिलाओं की सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संबंध में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा जानकारी दी जाएगी।
उन्होने बताया कि कार्यशाला के द्वितीय सत्र में अपरान्ह 02ः00 बजे से 03ः30 बजे तक प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के लाभार्थ चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा दिया जाना तथा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी दिलाया जाना एवं यथा सम्भव पात्र महिलाओं के आवेदन संबंधित योजना में कराया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, उपायुक्त श्रम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के विषय में जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपरान्ह 03ः30 बजे से 04ः45 बजेतक प्रतिभागियों के मध्य जागरूकता शिविर में दी गयी जानकारी पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु महिला प्रतिभागियों तथा विधिक विशेषज्ञ टीम के गठन हेतु उल्लिखित अधिकारियों को नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर की सूचना अनिवार्य रूप से 15 जुलाई 2021 तक जिला प्रोबेशन अधिकारी को ई-मेल dpowwsaharanpur@gmail.com मो