दिवाली पर दिल्ली-NCR की हवा हुई ज़हरीली, ‘गैस चैंबर’ बने कई इलाके, CPCB ने दी N-95 मास्क लगाने की सलाह

नई दिल्ली: दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली और एनसीआर के शहरों की हवा ज़हरीली हो गई है। दिल्ली का AQI 500 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके गैस चैंबर बने दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मगलवार सुबह दिल्ली में चांदनी चौक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, रोहिणी और ओखला फेज 2 के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) क्रमशः 326, 318, 372 और 353 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है
N-95 मास्क लगाने की सलाह
वहीं, आज सुबह दिल्ली में आनंद विहार, आईटीओ, लोधी रोड और आईजीआई हवाई अड्डे के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) क्रमशः 358, 347, 329, 313 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को N-95 मास्क लगाने की सलाह दी है।
रेड जोन में दिल्ली की वायु गुणवत्ता
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार रात लोगों द्वारा आतिशबाजी के साथ दिवाली मनाने के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़ गई और अधिकांश निगरानी केंद्र ‘रेड ज़ोन’में चिह्नित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने त्योहार के दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन लोग निर्धारित समय के काफी देर तक पटाखे फोड़ते देखे गए। इसकी वजह से दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब हो गई। मंगलवार सुबह लोग आंखों में जलन की शिकायत करते देखे गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्षेत्र के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 317 दर्ज किया गया है।
दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता
दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से 36 ने प्रदूषण का स्तर ‘रेड ज़ोन’ में दर्ज किया, जो दिल्ली भर में ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता का संकेत देता है। सोमवार रात 10 बजे, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 344 पर ‘बहुत खराब’ था, जबकि चार केंद्रों ने ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता (400 से ऊपर) दर्ज की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित SAMEER ऐप के अनुसार, ये चार केंद्र द्वारका (417), अशोक विहार (404), वज़ीरपुर (423) और आनंद विहार (404) थे।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 लागू
इससे पहले, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के दूसरे चरण के प्रतिबंध लागू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। इसके तहत दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन सुबह छह बजे से शाम सात बजे के बीच और फिर रात आठ बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी।
बता दें कि दिल्ली में सोमवार को लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। इस अवसर पर इमारतों को रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया गया और घरों में मिट्टी के दीये जलाए गए। रोशनी पर्व पर लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खूब पटाखे फोड़े गए