3 व 4 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत के पदों नामांकन पत्र जमा किये जायेंगे- जिला मजिस्ट्रेट
- जिला पंचायत सदस्य के पद का नामांकन कलेक्ट्रेट में होगा – अखिलेश सिंह
- ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन सम्बधिंत विकास खण्ड कार्यालय में होगा
- नामांकन के दौरान कोविड-19 नियामों का पालन करना जरूरी
सहारनपुर [24CN] । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगर निकाय) श्री अखिलेश सिंह ने निष्पक्ष और शांतिपूर्वक विधिवत चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र की बिक्री नामांकन के अंतिम दिन प्रातः 11ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक होगी। उन्हांेने कहा कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के पदो के लिए नामांकन पत्र सम्बधिंत विकास खण्ड कार्यालयों में प्राप्त किये जायेंगे। जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट मुख्ययालय पर प्राप्त किये जायेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि नामांकन दाखिल करते समय स्वयं और नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को कोविड-19 के नियमों का पालन आवश्यक रूप से कराया जाए।
श्री अखिलेश सिंह आज यहा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के नामांकन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य पद के वार्ड संख्या 1 से 10 तक के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट के कक्ष में जमा कराये जायेंगे। वार्ड संख्या 11 से 25 तक के नामांकन न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, वार्ड संख्या 26 से 32 के नामांकन पत्र न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के कक्ष में जमा होंगे। इसी प्रकार वार्ड संख्या 33 से 40 तक के नामांकन न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा वार्ड संख्या 41 से 49 तक के नामांकन पत्र न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के कक्ष में जमा किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सदस्य ग्राम पंचायत के लिए जमानत धनराशि 500 रूपए होगी। ग्राम प्रधान पद और सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए जमानत धनराशि 2000-2000 रूपए होगी। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत धनराशि 4000 रूपए होगी। उन्होंने कहा कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से हो तो सभी पदों पर जमानत धनराशि आधी देनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग आफिसर को भी निर्देश दिए है कि नामांकन के दौरान अंतिम समय रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग आफिसर की मौजूदगी जो प्रत्याशी कक्ष में आ जायेंगे, उन्हें पर्ची दे दी जायेंगी। ऐसे सभी प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र स्वयं प्रत्याशी अथवा उसका प्रस्तावक प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि नामांकन के साथ जाति प्रमाण पत्र तथा निर्वाचक नामावली के सम्बधिंत अंश की प्रतिलिपि लिया जाना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्याशी के प्रस्तावक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का मतदाता होना जरूरी है। इसी प्रकार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी का प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत का मतदाता हो, सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी का प्रस्तावक विकास खण्ड के भीतर क्षेत्र पंचायत के जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) से प्रत्याशी हो, उस क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी का प्रस्तावक जिले के जिला पंचायत के जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) से प्रत्याशी हो, उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का मतदाता होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र पर उम्मीदवार एवं उसके प्रस्तावक का फोटो चस्पा करना जरूरी होगा। किन्तु सदस्य ग्राम पंचायत के मामलें में उम्मीदवार को ही फोटो लगाना होगा। नामांकन के समय मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्नक की जायेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के किसी भी उम्मीदवार को किसी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) का बकायेदार होने की स्थिति में नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जायेंगा। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र 03 और 04 अप्रैल को प्रातः 8ः00 बजे से सांय 5ः00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत उम्मीदवार जमानत की धनराशि कोषागार चालान द्वारा बैंक में अथवा रसीद-385 के द्वारा नकद रिटर्निंग अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर के पास तत्काल जमा करायेंगे।
उन्होंने कहा कि जहां एक ही प्रत्याशी के द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत किये है। वहां इस नियम के अधीन उससे एक से अधिक जमानत की अपेक्षा नहीं की जायेंगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नामांकन पत्र जैसे ही प्रस्तुत किया जाए, उसे प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र पर क्रम संख्या, प्राप्त करने का दिनांक और समय अंकित किया जायेंगा। यदि किसी अभ्यार्थी ने एक ही पद के लिए दूसरा, तीसरा अथवा चैथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है तो यथा स्थिति नामांकन पत्रों पर प्रथम सेट, द्वितीय सेट, तृतीय सेट और चतुर्थ सेट पर टिक किया जायेंगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी प्रत्याशी के प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली के क्रमांक आदि अंकित करने में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि है तो उसी समय उम्मीदवार को बताकर ठीक करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन नामांकन प्राप्त होने के उपरांत उसकी सूचना को सूचना पट पर चस्पा किया जायेंगा।