15 वर्ष पुराने वाहनों के पंजीयन का 30 दिनों में नवीनीकरण कराएं: एआरटीओ

सहारनपुर [24CN]। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकरी अजीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि पंजीयन तिथि से 15 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले दो पहिया व चार पहिया गैर परिवहन यान के स्वामी अपने वाहनों का 30 दिनों के भीतर पंजीयन का नवीनीकरण करा लें। उन्होंने कहा कि यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग मे अयोग्य हो गया है, तो पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान के पंजीयन का नियमानुसार निरस्तीकरण करा लें। उन्होंने कहा कि UAS, UGX, UHQ, UHR, UMU, UP11, UP11A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M वाहनों की सीरिजों के द्वारा 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली गई है।

श्री अजीत कुमार सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वाहनों के स्वामी को स्पष्ट करना होगा कि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, तो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-52 के अन्तर्गत किये गये प्राविधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर संचालन विधिमान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी दशा में यह माानने का पर्याप्त कारण है कि उक्त अधिनियम की धारा-53 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक स्थान पर संचालन जनता के लिये खतरा पैदा करेगा और यान मोटरयान अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी नियमावली के प्राविधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकरी ने कहा कि ऐसे वाहन स्वामी सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनांे के भीतर सम्बन्धित यान के स्वामी द्वारा कार्रवाही नहीं की जाती है तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित यान का स्वामी यान के आगे संचालन हेतु इच्छुुक नहीं है और उक्त अधिनियम की धारा-53 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पंजीयन को निलम्बित करने पर विचार किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि निलम्बन बिना किसी अवरोध के न्यूनतम 06 माह तक बना रहता है तो उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।