अब ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत GST, 1 अक्टूबर से हो जाएगा लागू

अब ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत GST, 1 अक्टूबर से हो जाएगा लागू

कसीनो व ऑनलाइन गेमिंग करने वालों के लिए ये खबर बहुत अहम है. क्योंकि 1 अक्टूबर से कसीनों संचालकों व ऑनलाइन गेमिंग करने वालों को 28 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसके लिए सभी राज्यों को 30 सितंबर तक विधानसभा में बिल को पारित करने

नई दिल्ली : कसीनो व ऑनलाइन गेमिंग करने वालों के लिए ये खबर बहुत अहम है. क्योंकि 1 अक्टूबर  से कसीनों संचालकों व ऑनलाइन गेमिंग करने वालों को 28 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसके लिए सभी राज्यों को 30 सितंबर तक विधानसभा में बिल को पारित करने के लिए कहा गया है.  1 अक्टूबर 2023 से 28 फीसदी जीएसटी देय हो जाएगा. सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल  ने गुरुवार को ये घोषणा की है. जिससे ऑनलाइन गेमिंग और कसीनों संचालकों को बड़ा झटका लगेगा. क्योंकि उन्हें पहले के मुताबिक ज्यादा टैक्स चुकाना पडे़गा…

क्या है जीएसटी काउंसिल का निर्णय
सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल के मुताबिक “हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक, संबंधित नोटिफिकेशंस प्रक्रियाधीन हैं.” साथ ही उन्होने कहा कि “1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा.” उन्होने बताया कि यह घोषणा राज्य सरकारों की सहमति के बाद ही की गई है. इसलिए कहीं किसी विरोध का सवाल ही नहीं है.

10 फीसदी बढ़ा जीएसटी
आपको बता दें कि अभी तक ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता था. जिसे बढ़ाकर 28 फीसदी जीएसटी कर दिया गया है.  यानि अब कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को वर्तमान में लगने वाले 18 फीसदी के बजाय 28 फीसदी जीएसटी का भुगतान करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.