त्रिस्तरीय पंचायत के रिक्त पदो पर 6 जून को नामांकन पत्र भरे जायेंगे – जिला मजिस्ट्रेट

- 12 जून को मतदान और 14 जून को मतगणना होगी
- ग्राम प्रधान के दो ग्राम पंचायत सदस्य के 2923 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक पद पर होगा मतदापन
सहारनपुर [24CN] । त्रिस्तरीय समान्य पंचायत निर्वाचन-2021 केें रिक्त ग्राम प्रधान के दो , ग्राम पंचायत सदस्य के 2923 तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के एक पद पर निर्वाचन के लिए 06 जून को नामांकन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। 12 जून को मतदान होगा और 14 जून को मतों की गिनती की जायेंगी। नामांकन पत्रों की बिक्री 3 जून से शुरू हो जायेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां त्रिस्तरीय समान्य पंचायत निर्वाचन-2021 केें रिक्त पदो ंके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की। जारी अधिसूचना के अनुसार 06 जून को प्रातः 8ः00 बजे से अपरान्ह 5ः00 बजे तक नामांकन प्राप्त किये जायेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 जून को अपरान्ह 5ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। 7 जून को प्रातः 8ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे। 7 जून को ही अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। 12 जून को प्रातः 7ः00 बजे से अपरान्ह 6ः00 बजे तक मतदान होगा तथा 14 जून, 2021 को प्रातः 8ः00 बजे से मतों की गणना की जायेंगी।
जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम प्रधान के दो रिक्त पद विकास खण्ड ननौता और गंगोह में रिक्त है। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य के 2923 पदों मंे से विकास खण्ड रामपुर मनिहारान में 165, साढौली कदीम में 184, देवबंद में 194, नानौत में 262, मुजफ्फराबाद में 285, सरसावा में 249, नकुड़ में 294, पुवांरका मंे 427, गंागेह में 245, बलियाखेड़ी में 344 तथा नागल में 274 पद रिक्त है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का एक मात्र पद विकास खण्ड साढौली कदीम में रिक्त है।
ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन की बिक्री 03 जून से शुरू हो जायेंगी। प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए है कि समय सारिणी के मध्य पडने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।