नोएडाः हजारों लोगों को मिलेगा फायदा, नहीं बढ़ाए जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम

नोएडाः हजारों लोगों को मिलेगा फायदा, नहीं बढ़ाए जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम

नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष तक शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी. हालांकि यह फैसला लिया गया है कि रेसिडेंशियल सेक्टर में कमर्शियल एक्टिविटी चलाने वालों पर गाज गिरेगी और जमीन का उपयोग बदलने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

नोएडा प्राधिकरण की 200वीं बैठक गुरुवार को सेक्टर 6 ऑफिस में हुई. इस बैठक में करीब 35 एजेंडे बोर्ड के सामने रखे गए. सबसे पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और कई दूसरे निगमों पर कर्ज की समीक्षा की गई. इस कर्ज पर साधारण ब्याज लगाकर धनराशि वसूलने का फैसला लिया गया है.

साथ ही रीशेड्यूलमेंट स्कीम टाइम एक्सटेंशन परिसंपत्तियों में व्यवसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ समय के लिए निश्चित मानदेय रखने जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई. बैठक की अध्यक्षता व स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने की.

इस मौके पर प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण और यमुना अथॉरिटी के अरुण सिंह मौजूद रहे.

नोएडा शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें इस वित्त वर्ष में नहीं बढ़ाई जाएंगी, मतलब 31 मार्च 2021 तक मौजूदा प्रॉपर्टी की कीमतें शहर में लागू रहेंगी. नोएडा प्राधिकरण आवंटन राशि नहीं बढ़ाएगा. गुरुवार को विकास प्राधिकरण की 200वीं बैठक में आवंटन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था जिसे बोर्ड ने खारिज कर दिया है.

2 भूखंडों को मिलाने की अनुमति

बोर्ड ने कहा कि 31 मार्च 2021 तक मौजूदा दरों पर ही भूखंडों का आवंटन किया जाए. विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा गया था कि शहर में व्यापक सर्वे कराया गया जिसके आधार पर पता चला है कि चालू वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी की लागत बढ़ गई है. लेकिन बोर्ड ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020 में दरों को नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है कि चालू वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा.

भूमि प्रयोग बदलने के लिए प्रकरणों में आवंटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. आवासीय ऋण के आसपास की दुकानें खाली हैं या मालिक उसको बेचना चाहता है तो आवेदक 2 भूखंडों को मिलाकर एक साथ खड़े भूखंड पर निर्माण कर सकता है. उसका नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाएगी. उसी के अनुसार उस भवन निर्माण के लिए टाइम भी दिया जाएगा.

थाना फेस वन सेक्टर 5 और सेक्टर 63 में थाने के लिए 1 एकड़ प्रस्तावित की गई है. थाना सेक्टर 115 फैसिलिटी भूखंड पर नियोजित किया जाएगा. थाना ओखला बैराज सेक्टर 126 के भूखंड संख्या 5 पर फायर स्टेशन के लिए नियोजित किया गया है जिस पर 3045 वर्ग मीटर 1087 वर्ग मीटर पर नवीन थाने बनाए जाएंगे. यह भूमि ₹1 प्रति वर्ष लीज रेंट के रूप में दी जाएगी.

वेव ग्रुप को आखिरी मौका

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि नोएडा के प्रमुख वेव ग्रुप को सेक्टर 25 ए और 32 ने आवंटित की गई 618,592 वर्ग मीटर जमीन में से 454,131 वर्ग मीटर भूमि प्रोजेक्ट सेटेलमेंट पॉलिसी के तहत सरेंडर कर दी थी.

उन्होंने बताया कि वेव ग्रुप से बकाया की वसूली के लिए 8 बार नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए थे लेकिन भुगतान न किए जाने के कारण 108,421 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त करने का प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया. बोर्ड द्वारा भुगतान किए जाने का अंतिम मौका देने के लिए नोटिस जारी करने की बात कही. अगर इस नोटिस के बाद प्राधिकरण को भुगतान नहीं किया जाता है तो 108,421 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही 454,131 वर्ग मीटर भूमि के लिए नई योजना निकाले जाने की मंजूरी दी गई.

रितु माहेश्वरी ने कहा कि रेसिडेंशियल सेक्टर में कमर्शियल एक्टिविटी चलाने वालों पर गाज गिरेगी. नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए. आवासीय सेक्टरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है. ऐसे लोगों पर सेक्टर में भूखंड रेट का 1% जुर्माना लगाया जाएगा.

अभी ऐसे मामलों में प्राधिकरण आवंटी को नोटिस भेजता है फिर जवाब आने और एक्टिविटी बंद करने का हलफनामा देने पर मामला भी बंद कर दिया जाता है. लेकिन अब विकास प्राधिकरण न केवल जुर्माना वसूल करेगा बल्कि भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा.

नोएडा में ऐसी बड़े पैमाने पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और विकास प्राधिकरण की बैठक में आवंटियों को लगातार नोटिस दिए जाते हैं. अब नोटिस दिए जाने की बजाए उसे जवाब दिया जाएगा और शपथपत्र दाखिल कराया जाएगा.

गुरुवार को बोर्ड की बैठक के सामने प्रस्ताव रखा गया जो आवासीय गतिविधियों का संचालन करता है तो उसे नोटिस भेजा जाएगा. मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा कि शहर में आवासीय भूखंडों में संचालित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा उन्होंने शहर के लोगों से अपील की है कि आवासीय क्षेत्रों में गैर अवासीय गतिविधियों का संचालन न होने दें.

सीईओ रितु माहेश्वरी ने मीडिया को बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को तीन बड़ी राहत दी हैं जिससे हजारों लोगों को फायदा मिलेगा. नोएडा में आवासीय भूखंड बड़े नहीं हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने बड़ा घर बनाने के लिए आस-पड़ोस में दो या तीन प्लॉट खरीद रखे हैं.

अभी तक एक साथ 2 या इससे अधिक भूखंड को जोड़कर घर बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब आवासीय भूखंड में अगर बराबर वाला भूखंड खाली है या मालिक उसको बेचना चाहता है तो आवेदक 2 भूखंडों को मिलाकर एक साथ बड़े भूखंड पर घर का निर्माण कर सकता है. उसका नक्शा पास करके निर्माण की अनुमति दी जाएगी.

सीईओ रितु माहेश्वरी ने कहा जिन भूखंडों को एक किया जाएगा, उनका मालिक एक ही व्यक्ति होना चाहिए.