शादी समारोह के आयोजन के लिये अनुमति की आवश्यकता नंही

  • शादी समारोह के अयोजन लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नंही हैं । कोविड 19 गाईडलाईसं का पालन करते हुए शादी समारोह का आयोजन किया जा सकता है।

नकुड [ इंद्रेश त्यागी ]  ज्वाईंट मेजिस्टरेट हिमांशु नागपाल ने इस आशय का कार्यालय ज्ञापन क्षे़त्र के तमाम थानों व क्षैत्राधिकारियों को भेजा है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक शादी समारोह के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नंही है। शादी का कार्ड ही अपने आप मे अनुमति है। पंरतु शादी समरोह मे काविड 19 की गाईडलाईंस का पालन करना आवश्यक है।

शादी समारोह मे शामिल होने वाले 45 वर्ष अधिक आयु के व्यक्तियों को मांगे जाने पर वेक्सीनेशन का कार्ड दिखाना होगा। साथ ही धारा 144 के नियमों का पालन भी करना होगा। शादी समारोह में शासन के नियमो के अनुसार 50 महेमानो से अधिक शामिल नहीं होगे। गौरतलब है कि शादी का सीजन चलने के चलते ऐसे लोग परेशान है जिनके घरो मे शादी का आयोजन होना है। वे अनुमति के लिये तहसील मुख्यालय के चक्कर लगा रहे । उनकी परेशानी केा देखते हुए ही उपजिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।