निर्भया मामला: अब रवि काजी लड़ेंगे पवन गुप्ता का केस, कोर्ट ने किया नियुक्त
निर्भया के दोषी पवन गुप्ता का केस लड़ने से एपी सिंह के इनकार के बाद दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने पवन गुप्ता के वकील के तौर पर रवि काजी को नियुक्त किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अंतिम सांस तक दोषियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को दोषियों की फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की। इस बीच, दोषी पवन की ओर से दलील दी गई कि उसके पास कोई वकील नहीं है। इसलिए वह अपने कानूनी विकल्पों का उपयोग नहीं कर पा रहा है।
वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष निर्भया के माता-पिता और सरकारी वकील ने दोषियों को फांसी देने के लिए तीसरा डेथ वारंट जारी करने की मांग की। इस बीच, निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें इस लड़ाई को लड़ते हुए सात साल बीत चुके हैं और अब मामला बिना वजह लटकता जा रहा है। उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जल्द नया डेथ वारंट जारी किया जाए।
सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने दोषियों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन पवन की ओर से वकील एपी सिंह ने नोटिस लेने से इनकार करते हुए कहा कि अब वह उसका केस नहीं लड़ेंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे में पवन को कानूनी सहायता देनी होगी। अदालत ने मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर से पूछा कि क्या वह पवन की ओर से पैरवी करने की इच्छुक हैं तो ग्रोवर ने इनकार करते हुए कहा कि यह केस बहुत पेचीदा है। इसके बाद अदालत ने लीगल ऐड के अधिकारी को वकीलों की सूची के साथ बुलाया और सूची जेल प्रशासन को देते हुए निर्देश दिया कि दोषी को इनमें से वकील चुनने के लिए कहा जाए।