देहरादून। उत्‍तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई। इसके चलते सरकार ने राज्‍य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

देश के साथ ही उत्‍तराखंड में भी कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते सरकार ने यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। आइए आपको बताते हैं इसकी प्रमुख बातें।

जानिए नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन

  • 1 उत्‍तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को आवागमन की अनुमति होगी।
  • 2 समस्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं (आयुष सहित) 24 घंटे संचालित रहेंगी।
  • 3 सभी चिकित्‍सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्‍टाफ और अन्‍य अस्‍पताल साहयता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे और सातों दिन रहेगी।
  • 4 तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्‍पादों का उत्‍पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेज, रसोई गैस आदि।
  • 5 पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे।
  • 6 राज्‍य स्‍तर पर बिजली का उत्‍पादन , पारेषण और वितरण सेवाएं चालू रहेंगी।
  • 7 डाकघरों सहित डाक सेवाएं चलती रहेंगी।
  • 8 दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/ डीटीएच ओर अ ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं संचालित रहेंगी।
  • 9 कोल्‍ड स्‍टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं संचालित रहेंगी।
  • 10 सार्वजनिक परिवहन का राज्‍य के अंदर और बाहरी राज्‍यों से आवागमन राज्‍य परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
  • 11 सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्‍य और अंतरराज्‍यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/ उतराने की अनुमति 24X7 रहेगी।