जनपद में आज रात 11ः00 बज से प्रातः 5ः00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेंगा – जिलाधिकारी

जनपद में आज रात 11ः00 बज से प्रातः 5ः00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेंगा – जिलाधिकारी
District Magistrate
  • शादी समारोह व अन्य आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी

सहारनपुर [24CN]। जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जनपद में विशेष सतर्कता बरतने के लिए आज रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक आग्रमि आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। उन्हांेने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू में मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस तथा आवश्यक सेवाओ के लिए आवगमन की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क नही ंतो समान नहीं की नीति पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि शादी समारोह व अन्य आयोजनांे में बंद स्थानों पर एक समय मंे 200 से अनाधिक अतिथि अनुमन्य होंगे। उन्होंने कहा कि उपस्थित अतिथियो को मास्क लगाना, दो गज दूरी सहित कोविल गाइड लाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। समारोह स्थल के द्वारा पर कोविड हैल्पडेस्क की स्थापना करनी होगी।

श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ग्रामों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को फिर से सक्रिय किया जायेगा। पूर्व की व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा की जायेंगी। उन्होंने कहा कि शॉपिग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मॉस्क के कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पायेंगा। उन्होंने कहा कि शॉपिग माल्स/सुपर मार्केट में कोविड प्रोटोकाल का पालन करने हुए कोविड हैल्पडेस्क की स्थापना की जायेंगी। उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान कोविड से जुड़े कर्मी, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योग से सम्बधिंत कर्मी अपना परिचय पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में खुले स्थानों पर एक समय मंे ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मॉस्क की अनिवार्यता होगी। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। शादी समारोह अथवा आयोजन स्थल पर बैठने में दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी आयोजक कार्यक्रम के सूचना अनिवार्य रूप से नगर मजिस्ट्रेट, सम्बधिंत उप जिला मजिस्ट्रेट, संबधिंत थाने/संबंधित पुलिस अधिकारी को लिखित रूप मंे उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाइड लाइन का पालन करायेंगे। हाई रिस्क वाले देशों से यात्रा कर वापिस आने वाले भारतीय यात्रियोंे का  आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट करायेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के विदेशी यात्रियों का भी रेन्डम आधार पर सेम्पल लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही भी सुनिशिचित करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक छात्रों को मॉस्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी  के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिशिचित करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रभारी अधिकारी नगर निकाय तथा उपायुक्त उद्योग द्वारा यह सुनिशिचित किया जायेंगा कि जनपद की सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड हैल्पडेस्क एवं कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था की जायेंगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसांे में मॉस्क और सेनेटाइजर की  व्यवस्था सुनिशिचित की जाये। समस्त औद्योगिक ईकाइयों में रात्रिकालीन कफर््यू से छूट रहेंगी। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करायेगे।