राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल निपटारे का सशक्त माध्यम: जिला जज

- सहारनपुर में पत्रकारों से वार्ता जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी।
सहारनपुर [24CN] । जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल एवं सौहाद्र्रपूर्ण निपटारे का महत्वपूर्ण माध्यम है। आपसी समझौते से वादों के निस्तारण से सामाजिक सौहाद्र्र कायम रहता है। उन्होंने कहा कि आगामी 11 सितम्बर को सहारनपुर व सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी आज यहां पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक वाद, तलाक के प्रकरण को छोडक़र लघु समनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार, अधिनियम के वाद, एनआई एक्ट की धारा-138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एमवी एक्ट व ई-चालान के वाद, भू-राजस्व के वाद (केवल उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लम्बित) आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि उक्त वादों से सम्बंधित वादकारी सम्बंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होते हैं, उसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती। अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। वार्ता के दौरान अपर जिला जज/नोडल अधिकारी सुभाष चंद्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हृषिकेश पांडेय भी मौजूद रहे।