मुजफ्फरनगर: सीएए हिंसा के 14 आरोपियों की जमानत मंजूर, हिंसा के आरोप में भेजा था जेल

मुजफ्फरनगर: सीएए हिंसा के 14 आरोपियों की जमानत मंजूर, हिंसा के आरोप में भेजा था जेल

मुजफ्फरनगर में नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) के विरोध में 20 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में अदालत ने 14 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने के लिए कहा गया है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत ने जेल भेजे गए 14 आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

सभी आरोपियों को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपी शहर कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में नामजद हैं।

जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें वसीम, आसिफ, शावेज, सरताज, शाहनवाज, वसीम राजा, नौमान, शहजाद, शाहिद, इकराम, जीशान, शहजाद, कलीम एवं दिलशाद शामिल हैं।

अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

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