सांसद इमरान मसूद ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर, 25 जुलाई तक मिली अंतरिम जमानत

सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उन्हें 25 जुलाई तक की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
इमरान मसूद पर नगर पालिका परिषद सहारनपुर के खाते से नियमों के विरुद्ध लाखों रुपये निकालने का आरोप है। ईडी कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, मसूद के खिलाफ कोर्ट पहले ही चार बार गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी थी, जिसकी अंतिम बार तामील बीते शुक्रवार को कराई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में आदेश तामील कराने वाले सिपाही को भी तलब कर यह जानना चाहा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई।
मामला वर्ष 2007 का है, जब इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ मिलकर करीब 40 लाख रुपये नियमों के विपरीत निकाल लिए थे। इस संबंध में तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी यशवंत सिंह ने 6 नवंबर 2007 को दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मसूद और जुल्फिकार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। मसूद इस समय सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं।