जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बैठक
  • भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सम्भाजन कार्यक्रम के समय सारणी की दी जानकारी
  • 1200 से अधिक मतदाता होने पर बनाए जाएंगे नये मतदान स्थल
  • मतदेय स्थलों को बनाते समय आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का रखा जाए ध्यान
  • सम्भाजन की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए पूर्ण – जिला निर्वाचन अधिकारी

सहारनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं ईआरओ के साथ कलैक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बैठक आहूत की गयी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी पदाधिकारियों को मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में समय सारणी से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि मतदेय स्थलों पर भौतिक सत्यापन, पुननिर्धारण एवं नए मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन 04 नवम्बर तक, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों पर प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में 07 नवम्बर तक, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 10 नवम्बर को, आलेख्य सूची को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को 10 नवम्बर तक उपलब्ध करवाने, संसद एवं विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाना 18 नवम्बर तक, मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को 21 नवम्बर तक अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाएगा।

श्री मनीष बंसल ने बताया कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन मतदेय स्थल भवन तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जाएगा। भवन के सत्यापन के साथ-साथ यह भी देखा जायेगा कि मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं का निवास उस भवन के आस-पास भौतिक रूप से हो। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार मतदेय स्थलों का निर्धारण करने के पश्चात मतदेय स्थलों की एक नयी सूची तैयार की जाएगी। उन्होने सभी राजनैतिक दलों को से अनुरोध करते हुए कहा कि जनपद में अवस्थित मतदान केन्द्रों अथवा किसी मतदेय स्थल के परिवर्तन के बारे में कोई सुझाव या प्रस्ताव हो तो लैटरहैड पर लिखित में अवगत कराने का कष्ट करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदेय स्थलों के संबध्ंा में राजनैतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों तथा सुझावों की सम्यक रूप से जांच की जाए तथा उन्हें उपयुक्त उत्तर देते हुए उनका निपटान किया जाए। मतदेय स्थलों को बनाते समय आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उन्होने कहा कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाना अनिवार्य है, जिससे आगे की कार्यवाही में विलम्ब न हो। किसी भी दशा में निर्धारित समय-सीमा को बढाये जाने का अनुरोध को स्वीकार किया जाना संभव नहीं होगा। उन्होने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदान केन्द्र का स्थलीय भौतिक सत्यापन कराया जाए। जिन मतदाना स्थलों पर 1200 से अधिक मतदाता होने के फलस्वरूप नये मतदान स्थल बनाए जाने है वहां पर यथास्थिति की जानकारी दी जाए।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नम्बर दिये जायेंगे। मतदेय स्थलों की नई सूची में कोई भी सहायक मतदेय स्थल नहीं रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो तो प्रस्ताव में उस मतदेय स्थल को बनाये रखे जाने के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख कर दिया जाए। शहरी क्षेत्रों में जहां नयी आवासीय कालोनियां गत वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहीं पर यथावश्यक नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अत्यधिक पुराने एवं जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए जो मुख्य गांव एवं बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मतदेय स्थल की दूरी लगभग 02 किमी0 से अधिक न हो।

भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश मंे आता है तो ऐसे मतदेय स्थलों को परिवर्तित कर विधानसभा क्षेत्र के अन्दर स्थापित किया जाए। सभी मतदेय स्थल भवनों के यथासम्भव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गये हैं तो उन मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री संतोष बहादुर सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महेन्द्र सैनी, सपा से श्री अब्दुल गफूर, अपना दल से श्री राजकुमार पंवार, सुनीश प्रधान जिला महासचिव बसपा, योग चुघ महानगर महामंत्री भाजपा, नितिन शर्मा जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस, विपिन जैन कांग्रेस, सिटी मजिस्ट्रेट श्री कुलदीप सिंह, सभी एसडीएम, सहित अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित रहे।


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