शादी समारोह में कोविड प्रोटोकाॅल के साथ अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति

शादी समारोह में कोविड प्रोटोकाॅल के साथ अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति
District Magistrate

सहारनपुर [24CN] : जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि शासन से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में शादी समारोह व अन्य आयोजनों मंे बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड-19 प्राटोकाल के अनुसार अनुमति होगी।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि आयोजन स्थलों के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित की जाए। आयोजन एवं समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाॅल का पूर्णतः पालन किया जाएगा। समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।