सोमवार से शनिवार तक कोविड प्रोटोकाॅल का पालन के साथ बाजार खुलेंगे
- कोचिंग संस्थानों को चलाने की भी अनुमति – जिलाधिकारी
सहारनपुर [24CN] । जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सोमवार से शनिवार तक प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ गतिविधियां अनुमन्य की गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग संस्थानों को तात्कालिक प्रभाव से संचालित करने के भी अनुमति प्रदान की गयी है।
श्री अखिलेश सिंह ने आज इस आशय के आदेश जारी किये। जारी आदेश के अनुसार रविवार को साप्ताहिक बन्दी अथवा कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा। उन्होने कहा कि अनिवार्य साप्ताहिक कोविड कफ्र्यू को छोडकर शेष दिनों में मास्क, सेनेटाइजर और दो गज की दूरी की शर्ताें के साथ कन्टेनमेंट जोन के बाहर कोचिंग संस्थानों को तात्कालिक प्रभाव से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। कोचिंग के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए तथा कोविड प्रोटोकाल का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।