shobhit University Gangoh
 

जनपद में किसी भी श्रेणी का ड्रोन बिना कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी के द्वारा भी उडाये जाने पर प्रतिबन्ध – मनीष बंसल

जनपद में किसी भी श्रेणी का ड्रोन बिना कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी के द्वारा भी उडाये जाने पर प्रतिबन्ध – मनीष बंसल
सहारनपुर में जानकारी देते जिलाधिकारी मनीष बंसल।

सहारनपुर । जिला मजिस्ट्रेट श्री मनीष बंसल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत आदेश जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि जनसामान्य में यह भय व्याप्त है कि कतिपय गिरोह द्वारा ड्रोन के माध्यम से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कतिपय शरारती एवं असमाजिक तत्वों के द्वारा जान बूझकर ड्रोन उडाकर जनसामान्य में भय फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण समाज में अशांति एवं किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

श्री मनीष बंसल ने कहा कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले त्यौहार व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन व प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु शांति व्यवस्था की दृष्टि से जनपद में किसी भी श्रेणी एवं क्षमता का ड्रोन बिना कार्यकारी अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी के द्वारा भी उडाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।

उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 का यह आदेश जनपद में 31 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

Jamia Tibbia