मण्डलायुक्त ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन, वाणिज्य अधिनियम 2003 के सख्ती से पालन के दिए निर्देश

आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा में न हो लापरवाही: मण्डलायुक्त

नाबालिगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं विज्ञापन पर रहेगी रोक

सहारनपुर। मण्डलायुक्त  अटल कुमार राय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन अधिनियम 2003 एवं इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम संशोधन 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दिए। मंडलायुक्त श्री राय ने निर्देश देते हुए कहा कि तम्बाकू नियंत्रण कानूनों और नीतियों का उल्लंघन न किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि नाबालिगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तम्बाकू के विज्ञापन और प्रचार, डिजिटल प्लेटफार्म पर विज्ञापन, ई-सिगरेट तथा इसी तरह के उपकरणों की उपलब्धता एवं बिक्री शामिल है। इसके दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में तम्बाकू उत्पादों के सेवन एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये जाने संबंधी किये गये कानूनों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि तम्बाकू से जनमानस को होने वाली बीमारियों एवं मृत्यु से रोका जा सके। मण्डलायुक्त ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को नियमों का कडाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए ताकि आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।