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अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं के ऋण भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना 30 अप्रैल तक लागू

सहारनपुर [24CN] : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों नेे विभिन्न योजनाओ यथा स्वतः  रोजगार बैंकेबुल योजना , स्वच्छकार विमुक्ति बैंकेबुल योजना, अनुविनी योजना तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी टर्मलोन योजना में ऋण प्राप्त किया है। तथा ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में नही की गयी है। ऐसे ऋणदाताओं को अपना खाता बंद कराने के लिए 30 अप्रैल, 2021 तक नवनी एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है।

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के जिला प्रबन्धक श्री आनन्द कुमार सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निगम की रोजगार बैंकेबुल योजना(पं0दी0द0उ0स्व0यो0), स्वच्छकार विमुक्ति बैंकेबुल योजना, अनुविनी योजना तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी टर्मलोन योजना में ऋण प्राप्त किया है। तथा ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में नही की गयी है। उन्हे एकमुश्त अवशेष बकाया जमा करने पर सहमति की दशा में दण्ड ब्याज$चक्रवृद्वि ब्याज की छूट प्रदान पर केवल मूलधन ऋणांश पर ऋण की सीमा अवधि का साधारण ब्याज जमा कर ऋण खाता चुकता कर खाता बन्द करने की सुविधा देते हुए नवीन एकमुश्त समाधान योजना 10 मार्च से 30 अपै्रल 2021 तक लागू की गयी है।

श्री आनंद कुमार सिंह ने बताया कि निगम की उक्त योजनाओ में वित्तपोषित सम्बन्धित अनुसूचित जाति के लाभार्थी इस समयावधि में एकमुश्त अवशेष बकाया जमा कर अधिकतम दण्ड ब्याज$च¬क्रवृद्वि ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर सम्बन्धित विकास खण्ड में ग्रा0/सहा0वि0अधि0 अथवा अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय पते पर उपस्थित होकर खाता बन्द कर सकते है।

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