राहुल गांधी पर लखनऊ की कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना

राहुल गांधी पर लखनऊ की कोर्ट ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना

लखनऊः लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लखनऊ की ACJM कोर्ट ने दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया है और 14 अप्रैल को कोर्ट में कोर्ट में हाज़िर होने के आदेश दिए हैं। मामला महाराष्ट्र में दिए राहुल गांधी के एक बयान को लेकर है। राहुल गांधी  ने 17 दिसम्बर 2022 को अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रा सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। इस बयान के खिलाफ लखनऊ की ACJM में  शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना  है कि राहुल गांधी का बयान समाज में घृणा फैलाने वाला है।

कोर्ट में पेश नहीं होने पर लगा जुर्माना

आज इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था लेकिन राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। आज उन्हें विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मिलना था। ये मुलाकात पहले से तय थी। इसलिए वो कोर्ट नही आ पा रहे हैं। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी छूट की मांग को खारिज कर दिया और गैर-हाजिर रहने के लिए 200 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत में पेश न होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह कार्रवाई की।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी चेतावनी दी कि राहुल गांधी 14 अप्रैल को अदालत में पेश हों। अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 अप्रैल को अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

राहुल गांधी ने क्या कहा था? 

राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कथित तौर पर वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशनभोगी कहा था। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में पेशी से छूट के लिए अर्जी दाखिल की। ​​सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता के वकील नृपेंद्र पांडे ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं हुए हैं। कोर्ट को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।


विडियों समाचार