Lockdown in India: आज से सभी दुकानों को खोलने की मिली छूट, शर्तें लागू, 50 पर्सेंट स्‍टाफ ही कर सकेगा काम

Lockdown in India: आज से सभी दुकानों को खोलने की मिली छूट, शर्तें लागू, 50 पर्सेंट स्‍टाफ ही कर सकेगा काम

 

  • देश के लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आज से सभी दुकानों को खोलने की छूट दे दी
  • ये दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोली जा सकती हैं, 50 फीसदी से अधिक स्‍टाफ नहीं कर पाएगा काम
  • सोशल डिस्‍टेंसिंग का भी करना पड़ेगा पालन, दुकान में बगैर मॉस्‍क लगाए काम करने की इजाजत नहीं
  • शॉपिंग मॉल्‍स और कॉम्‍लेक्‍स को अभी करना होगा इंतजार, इस आदेश में उन्‍हें खोलने की अनुमति नहीं है

नई दिल्‍ली
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus epidemic) को रोकने के लिए देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन (Lockdown in India) चल रहा है। इस बीच, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दे दी। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रजिस्‍टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल्‍स (Shopping malls) और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स (Shopping complex) अभी नहीं खुलेंगे। यह छूट केवल उन्‍हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। साथ ही स्‍टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। नगरपालिका के दायरे में मौजूद बाजार की दुकानों पर यह आदेश नहीं लागू होता है।

बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय का यह आदेश रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर जारी किया गया है। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्‍टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्‍हें सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्‍क भी लगाना पड़ेगा।

बाजार में मौजूद दुकानों को छूट नहीं
आदेश में गृह सचिव अजय भल्‍ला ने स्‍पष्‍ट किया है कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार की दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। ये दुकानें लॉकडाउन तिथि 3 मई तक बंद रहेंगी। इसके अलावा सिंगल और मल्‍टीब्रांड मॉल्‍स भी नहीं खोले जाएंगे। हालांकि, नगर निगम और नगर पालिका के दायरे से बाहर बाजार की दुकानें खुल सकती हैं। इन्‍हें भी छूट दी गई है। यह आदेश 15 अप्रैल को जारी दिशानिर्देशों (धारा 14) में संशोधन है जिसके तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों की छूट दी गई थी।

नहीं खुलेंगी हॉटस्‍पॉट जोन की दुकानें
कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

देश में 17,610 सक्रिय कोरोना वायरस मामले: स्वास्थ्य मंत्रालय

देश में 17,610 सक्रिय कोरोना वायरस मामले: स्वास्थ्य मंत्रालयकेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस स्थिति पर मीडिया को अपडेट देते हुए बताया कि भारत में कोरोना वायरस के कुल पॉज़िटिव मामलों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है। इनमें से सक्रिय मामलों की संख्या 17,610 है, जबकि 4,748 मामलों में संक्रमित लोग ठीक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब देश के 80 जिले ऐसे हैं, जहां से पिछले 14 दिनों में कोई नये कोरोना वायरस मामले सामने नहीं आए हैं।


स्‍कूली किताबों की दुकानों को पहले ही दी छूट

आपको बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्‍चों की पढ़ाई पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।

(ANI और PTI इनपुट्स के साथ)