लॉकडाउन 3.0: रेड जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए सबकुछ

लॉकडाउन 3.0: रेड जोन में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानिए सबकुछ

 

  • देश में कोरोना का कहर जारी, सरकार ने बढ़ाई लॉकडाउन की मियाद
  • रेड जोन में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में मिली कुछ छूट
  • शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज और यात्रा पर प्रतिबंध, दवा की दुकानें खुली रहेंगी
  • आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू लगाने की छूट

नई दिल्ली
कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों में बदलाव भी किया गया है। वहीं, कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। इनमें से ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी।

यात्रा और स्कूल-कॉलेजों के संचालन पर रोक
गृह मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, रेल मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन बंद रहेगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी।
रेड जोन
प्रतिबंध

  • रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी।
  • रेड जोन में नाई की दुकान, स्पा, और ब्यूटी पॉर्लर भी अभी बंद रहेंगे।

छूट

  • चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है।
  • विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है।
  • शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा।
  • रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है।
  • निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे।
  • रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है।

देश में 319 जिले ग्रीन जोन, जबकि 130 जिले रेड जोन में
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है।वहीं, देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है। बता दें कि यहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।