प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए मिलेगा ऋण

सहारनपुर [24CN]। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु इकाई सं0 102, मार्जिन मनी 295.80 लाख, रोजगार 816 का जनपद को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50.00 लाख रूपये तक की परियोजना बैंको के माध्यम से वित्तपोषण उपरान्त नई इकाईयाँ एवं उद्योग स्थापित कराये जायेंगे।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के 35 प्रतिशत मार्जिनमनी सब्सिडी का प्राविधान है। शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 15 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के 25 प्रतिशत मार्जिनमनी सब्सिडी का प्रविधान है। निजी अंशदान के रूप में सामान्य वर्ग के उद्यमी को 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उद्यमी को 05 प्रतिशत स्वंय वहन करना होगा।

इच्छुक पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी वेबसाईट https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/ (Agency-KVIB) पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो मोबाईल नं0 9580503185 पर सम्पर्क कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्मिक श्री राजेन्द्र मिश्रा मोबाईल नं0-9897172714, श्री सौरभ कुमार मोबाईल नं0-8445222266 से भी संम्पर्क किया जा सकता है। उद्योग की स्थापना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे ही अनुमन्य है। ओ0डी0ओ0पी0 के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदको को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। सेवा क्षेत्र में 5.00 लाख तथा निर्माण क्षेत्र में 10.00 लाख रूपये से ऊपर की परियोजना लागत हेतु आंठवी पास अनिवार्य है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50.00 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रूपये निर्धारित है। आवेदन के साथ परियोजना (प्रोजेक्ट प्रोफाईल), शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।