LIVE Lalu Yadav Bail: लालू को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज; तेजस्वी-तेज प्रताप मायूस
रांची : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दिया है। लालू को जमानत नहीं मिलने से राजद खेमे में घोर निराशा है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत लालू परिवार अदालत के इस तगड़े झटके से सन्न है। हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेले देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आधी सजा पूरी होने में अभी करीब 2 महीने कम है। इसलिए उन्हें ऐसे हालात में बेल नहीं दी जा सकती। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को बेल देने से इन्कार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने लालू यादव को दो महीने बाद नई जमानत याचिका दायर करने को कहा है।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में बहस समाप्त हो गई है। पहली पाली में सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सजा अवधि पूरी किए जाने पर वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। कोर्ट में आधी सजा काटने संबंधी दस्तावेज जमा कराया गया है। अब दूसरी पाली में फिर जमानत याचिका पर सुनवाई काफी देर तक चली। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ की ओर से लालू की सजा की आधी अवधि दो माह सात दिन कम होने संबंधी दस्तावेज अदालत को देकर जमानत याचिका खारिज करने को लेकर जोरदार दलीलें दी गईं। अदालत में दूसरी पाली में 2:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई, इसके बाद दो घंटे तक लंबी बहस दोनों ओर से चली। सीबीआइ ने लालू के पक्ष में दी गई दलीलों पर अपना करारा जवाब दिया। उच्च न्यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू की जमानत याचिका पर बहस हुई। लालू की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उनकी जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लालू की बेल पिटीशन पर बहस की। लालू ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी। वे निचली अदालत से दी गई सात साल की सजा में आधी सजा काटने का हवाला देते हुए कोर्ट से बेल की मांग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उनकी आधी सजा पूरी होने में अभी 2 माह का समय बचा है। ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है।
इधर पटना में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हाई कोर्ट से पिता को जमानत मिलने की पूरी उम्मीद है। बेल मिलने से लालू परिवार को राहत मिलेगी। लालू की रिहाई की उम्मीद में राजद नेता-कार्यकर्ता और राजद प्रमुख के समर्थकों का जमावड़ा राबड़ी देवी के आवास के समीप लगा रहा। हालांकि लालू को जमानत नहीं मिलने की खबर आते ही राजद खेमे में मायूसी छा गई।
बहरहाल, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी जेल में ही रहेंगे। उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उनके परिवार व पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज अहम दिन रहा। उनकी जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सबकी नजरें लालू के बेल पर टिकी थीं, लेकिन जमानत याचिका रद होने से राजद खेमे में निराशा का माहौल है। हाई कोर्ट में लालू की जमानत याचिका को 16 नंबर पर और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले को 14 नंबर पर आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली के एम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लालू यादव के बेल पर उच्च न्यायालय में बहस की। चारा घोटाला के चार मामलों में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू यादव की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
लालू के जेल उल्लंघन और जमानत पर सुनवाई आज
चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद केजेल उल्लंघन और जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई है। लेकिन सीबीआई इसका विरोध कर रही है। सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी नहीं की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को उनके दावे से संबंधित अदालत के आदेश की प्रति कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया था। फिलहाल अगर सीबीआई लालू प्रसाद का रास्ता नहीं रोकती है तो वह जेल से बाहर आ सकते हैं।
इधर, जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में भी आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट नहीं जमा करने पर नाराजगी जताई थी और रिम्स निदेशक को शो काज जारी किया था।
लालू प्रसाद यादव की ओर से चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी करने आधार पर जमानत मांगी गई है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से सात साल की सजा मिली है। पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से 42 माह से अधिक जेल में रहने का दावा किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा नहीं काटी है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद और सीबीआइ को हिरासत की कुल अवधि की सत्यापित कॉपी पेश करने का निर्देश दिया था। तब अदालत ने सीबीआइ पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि सीबीआइ लालू यादव के मामले में एक-एक दिन की गिनती कर रहा है। जबकि दूसरे लोगों के मामले में ऐसा नहीं करता है।
इधर, लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन से संबंधित मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस दौरान रिम्स की ओर से लालू प्रसाद को एम्स भेजने के लिए बनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की जानी है। लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा गया है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, लेकिन कोर्ट में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रिम्स निदेशक को शोकॉज जारी किया है।