बिना लाइसेंस के वैंकट हाॅलों में नहीं परोसी जाएगी शराब: उप आबकारी आयुक्त

बिना लाइसेंस के वैंकट हाॅलों में नहीं परोसी जाएगी शराब: उप आबकारी आयुक्त
  • सहारनपुर में बयान जारी करते उप आबकारी आयुक्त।

सहारनपुर। उप आबकारी आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि किसी भी वैंकट हाॅल में बिना लाइसेंस के अवैध शराब नहीं परोसी जाएगी। यदि किसी वैंकट हाॅल में ऐसा होते पाया गया तो सीधे-सीधे वैंकट हाॅल स्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उप आबकारी आयुक्त सुधीर कुमार आज अपने कार्यालय कक्ष में आबकारी निरीक्षकों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विभाग आबकारी अधिनियम के तहत गुप्त सूत्रों से अवैध रूप से परोसी जाने वाली शराब कड़ी नजर रखेगा और इस ध्ंाधे में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली रोड, अंबाला रोड, लिंक रोड, देहरादून रोड पर बने बैंक्विट हॉलों पर उनकी कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर महानगर सहित जनपद में भारी संख्या में विवाह समारोह आयोजित रहे हैं। इसलिए अधिकतर वैंकट हाॅल आबकारी विभाग के टारगेट पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब आगामी तीन-चार महीने तक शादी समारोह हैं, उन्हें देखते हुए विभाग की कई टीमों का गठन किया है और अवैध रूप से पिलाई जाने वाली शराब के गोरखधंधे पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आबकारी निरीक्षकों के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभियान शुरू कर दिया गया है। यदि कोई निरीक्षक या आबकारी विभाग का कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही व कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।


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