कीटनाशक दुकानों पर छापामारी, खामियाँ मिलने पर लाईसेंस निलम्बित किया

सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के निर्देशों के अनुपालन में जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिप्रा द्वारा बडगांव, महेशपुर, उमरी, अम्बेहटा चांद एवं सिरसली कला आदि क्षेत्रों में फसलों में लगने वाले कीट एवं रोग का सर्वेक्षण किया गया तथा कीटनाशक रसायन विक्रेताओं की दुकानों के अभिलेखो का निरीक्षण कर कीटनाशक रसायन का नमूना विश्लेशण हेतु ग्रहीत किया गया।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गणपति खाद भण्डार, बस स्टैण्ड अम्बेहटा चॉद का कीटनाशी लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। कीटनाशक विक्रेताओं को जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा सचेत किया गया कि वें बिना कम्पनी के अधिकार पत्रों के, कीटनाशक की बिक्री न करें, यदि निरीक्षण के समय ऐसे उत्पाद दुकान पर बंेचे जाते हुऐ पाये गये तथा बिना बिल के रसायनो की खरीद की गई तो संबधित के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर किया जायेगा। सभी विक्रेता बिना कीटनाशी लाईसंेंस के कीटनाशी का क्रय-विक्रय न करें यदि कोई विक्रेता बिना लाईसेंस के दुकान करता है तो उस दुकान या भवन स्वामी के विरूद्व भी कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने कृषकों को सूचित किया है कि वें किसी भी कीटनाशक विक्रेता से क्रय किये गये कीटनाशक रसायन का बिल अवश्य प्राप्त करें और उसी रसायन को क्रय करें जो प्रयोग की जाने वाली फसल हेतु संस्तुत हो।