नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य सभी नौ आरोपियों को एक लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट दायर की गई थी, इसलिए उन्हें जमानत दी गई है। अदालत ने सभी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए उनके पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
जमानत मिलने के बाद लालू यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप कोर्ट में बेल बॉन्ड भरने पहुंचे। सुनवाई के दौरान जज विशाल गोगने ने जल्द ही जमानत का फैसला किया। इस दौरान लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी कोर्ट में मौजूद थीं, हालांकि उन्हें पहले ही इस मामले में जमानत मिल चुकी है।
तेज प्रताप को ईडी ने नहीं बनाया आरोपी
मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाने के बदले उनकी जमीनें ली थीं। ईडी की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने समन जारी कर आरोपियों को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, ईडी ने तेज प्रताप यादव को चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें समन भेजते हुए कहा कि वह लालू परिवार के सदस्य हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।
पद के दुरुपयोग का आरोप
कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि बड़ी मात्रा में जमीन का ट्रांसफर हुआ और इसमें यादव परिवार द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में यह पहली बार है जब तेज प्रताप यादव को समन जारी किया गया है। इससे पहले लालू यादव चारा घोटाले के चलते जेल की सजा काट चुके हैं।