कार्यशाला में वाहन व्यवसायिों को दी बीमा से होने वाले लाभ की जानकारी
- सहारनपुर में कार्यशाला में वाहन स्वामियों को सम्बोधित करता वक्ता।
सहारनपुर [24CN] । सम्भागीय परिवहन विभाग के तत्वावधान में चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में आयोजित कार्यशाला में वाहन व्यवसायियों व वाहन चालकों को बीमा कराने से मिलने वाले लाभ व बीमा न होने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान की गई। सम्भागीय परिवहन कार्यालय में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंश कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधक राजेंद्र बिष्ट ने बीमा के प्रकार व उससे होने वाले लाभों के बारे में बताया तथा सभी वाहन व्यवसाइयों से अपील की कि बिना बीमा के किसी प्रकार के वाहन का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी के ईसम सिंह ने थर्ड पार्टी बीमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के प्रशासनिक अधिकारी मदनलाल द्वारा बीमा कवर से सम्बंधित जानकारी दी गई।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन आर. पी. मिश्रा ने कहा कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बीमा की महत्ता समझना बेहद आवश्यक है। यदि वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तथा वाहन के सभी वैध प्रपत्र हैं तो दुर्घटना होने पर घायल अथवा मृतक व्यक्ति के मुआवजे का भुगतान नियमानुसार बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है तथा न कराए जाने की स्थिति में चालान सम्बंधी कार्यवाही भी की जा सकती है।
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अजीत श्रीवास्तव ने कहा कि वाहन का बीमा न होने पर किसी भी तरह का वाहन सम्बंधी कार्य, फिटनेस, परमिट, पुन: पंजीयन, स्वामित्व हस्तांतरण आदि का कार्य नहीं हो सकता तथा प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान बीमा न होने की स्थिति में जुर्माने का भी प्राविधान किया गया है। सम्भागीय अधिकारी प्रवर्तन राधेश्याम ने अपील की कि बिना बीमा के वाहन का संचालन कदापि न करें। कार्यशाला में विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि, परिवहन विभाग के कर्मचारी, वाहन व्यवसायी व वाहन चालक मौजूद रहे।
