जानिए दिल्ली में कब तक ‘जब्त’ नहीं होंगी पुरानी गाड़ियां? सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों को दी बड़ी राहत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को 1 नवंबर तक के लिए राहत दी गई है। 1 नवंबर तक इन गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा।
सीएम ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट से भी करेंगी आग्रह
इसके पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में भी ओवरएज वाहनों के लिए पूरे देश की तरह एक समान नियम लागू करने की अनुमति दे।
उपराज्यपाल ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा था पत्र
सीएम की ये टिप्पणी गुप्ता दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र के बाद आई थी, जिसमें शनिवार एलजी ने पत्र लिखकर कहा था कि यह सोचना ‘तर्कहीन’ है कि 10 साल पुराना डीजल वाहन दिल्ली में अपनी जीवन अवधि पूरी कर चुका है, जबकि उसी कानून के तहत किसी अन्य शहर में वह सड़क पर चलने योग्य और वैध है।
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों (10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल) को जब्त करने का मामला वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए शुरू किया गया था। 1 जुलाई 2025 से लागू इस नीति के तहत पहले दिन 80 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 67 दोपहिया थे। पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से रोक और सड़कों पर जब्ती के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया था।