जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करें- संयुक्त विकास आयुक्त
सहारनपुर [24CN]। संयुक्त विकास आयुक्त श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव ने सभी मण्डलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 में प्राप्त सूचनाओं का निर्धारित समय अवधि के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 6(1ं) के प्रार्थना पत्रों पर प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा निस्तारण न किये जाने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायतों/ अपीलों में अप्रत्याशित एवं अनुचित वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शिकायतों के निस्तारण को गम्भीरता से लेते हुए कार्यवाही करें।
श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग ने प्रथम अपीलों के निस्तारण न किये जाने तथा आयोग के समक्ष जन सूचना अधिकारियों के उपस्थित न होने को गम्भीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि समय से सूचना उपलब्ध न कराने से आवेदकों का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक उत्पीड़न व शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना को अधिनियम के अंतर्गत सम्यक और समयबद्ध निर्वहन करते हुए सूचना उपलब्ध करायें।
स्ंायुक्त विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सूचना आयोग ने सभी जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय से सूचना न उपलब्ध कराने वाले जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड़ जैसी कार्यवाही की जायेंगी। साथ ही उनके विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही के लिए संस्तुति भी की जायेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग को लोक प्राधिकारी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के आदेश पारित करने के लिए भी विवश होना पडेंगा।