जम्मू टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक की अपील को किया खारिज, फिजिकल प्रेजेंट होने की कर रहा था ज़िद

जम्मू टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक की अपील को किया खारिज, फिजिकल प्रेजेंट होने की कर रहा था ज़िद

New Delhi : जम्मू की टाडा कोर्ट ने जेकेएलएफ के चीफ यासीन मलिक की उस अपील को खारिज कर दिया. जिसमे उसने जम्मू में चल रहे एयर फोर्स ऑफिसर की हत्या और रूबिया सैयद मामले में फिजिकल प्रेजेंट होने की बात कही थी. दरसल जम्मू की टाडा कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यासीन मलिक की कोर्ट से बार बार फिजिकल प्रेजेंट होने की अपील के बाद प्रोडक्शन वारंट जारी कर उसे कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था. लेकिन तिहाड़ जेल दिल्ली ने कोर्ट को लेटर लिखकर उसे टाडा कोर्ट में पेश करने की असमर्थता जताई है. सीबीआई के वकील एस के भट्ट ने सुनवाई के बाद बताया की यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में इस समय दिल्ली की तिहार जेल की जेल नंबर 7 में उमर कैद काट रहा है.

जेल अधीक्षक ने कोर्ट को लेटर लिखकर गुजारिश की थी कि फिलहाल वो यासीन मलिक को कोर्ट में पेश नही कर सकते. अधीक्षक ने कोर्ट से कहा की जिस मामले में यासीन मलिक बंद है. उसकी सजा को लेकर पहले ही उच्च न्यायालय में अपील की गई है. इसके साथ ही NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में ही सजा काटने की बात भी कही है. जिसके चलते उसकी फिजिकल उपस्थिति करवाना उनके लिए मुश्किल है. इसके साथ ही सीबीआई के वकील ने बताया की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशीलता को देखते हुए भी यासीन मलिक की दिल्ली से जम्मू की मूवमेंट करवाना थोड़ा मुश्किल था.

जेल से कोर्ट को आए इस लेटर के बाद कोर्ट ने यासीन मलिक की कोर्ट फिजिकल प्रेजेंट होने की अपील को खारिज कर दिया है. अब टाडा कोर्ट में चल रही दोनो ही मामलों में कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई करेगा. एयर फोर्स मामले में अब अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी जबकि रूबिया सैयद मामले में कल एक बार भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यासीन मलिक को कोर्ट में पेश किया जायेगा.


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