जम्मू-कश्मीरः फर्जी सोसायटी के नाम जारी कर दिया 223 करोड़ का लोन
जम्मू-कश्मीर कोआपरेटिव बैंक में 223 करोड़ का लोन घोटाला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच में घोटाले की पुष्टि होने पर बैंक के चेयरमैन, संबंधित अधिकारियों और लाभार्थी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
आरोपियों के घर और ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। इस मामले में बैंक चेमयरैन ने एक गैर पंजीकृत कोआपरेटिव सोसायटी के साथ मिलकर लोन जारी करवा दिया। एसीबी अब गहन छानबीन में जुट गई है।
शिकायत की प्रारंभिक जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पाया कि बैंक के चेयरमैन मोहम्मद शफी डार, अन्य अधिकारियों और लाभार्थी हिलाल अहमद मीर निवासी मगरमल बाग श्रीनगर ने मिलकर लोन घोटाले को अंजाम दिया है।
इस मामले में गैर पंजीकृत सोसायटी के चेयरमैन ने सहकारिता विभाग के सचिव को आवेदन किया था। इसमें आवेदक ने श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र में 300 कनाल भूमि पर सेटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये का लोन मांगा।
जेएंडके कोआपरेटिव बैंक श्रीनगर ने बिना औपचारिकताओं को जांचे ही 223 करोड़ रुपये का लोन जारी कर दिया। जांच में पता चला कि रिवर झेलम कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी का पंजीकरण भी नहीं हुआ है।
सोसायटी के चेयरमैन ने बैंक प्रबंधन से मिलीभगत कर फर्जी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज तैयार करवाए और लोन हासिल कर लिया। प्रारंभिक जांच में घोटाले का खुलासा होने के बाद बैंक चेयरमैन, सोसायटी चेयरमैन समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 465, 467, 468, 120-बी व प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। एसीबी ने न्यायालय से सर्च वारंट हासिल कर आरोपियों के घर, दफ्तर व अन्य ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं।
जांच में यह भी सामने आया था कि उक्त सोसायटी के तथाकथित अध्यक्ष ने सहकारी समितियों के प्रशासनिक विभाग के सचिव सहकारिता के पास एक आवेदन भेजा। जहां उन्होंने जेएंडके कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड को वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश दिए। सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित 300 कनाल भूमि पर कब्जा करने के लिए 300 करोड़ की डिमांड की गई। राज्य सहकारी बैंक के अलावा सहकारी समितियों जम्मू और कश्मीर के रजिस्ट्रार को आवेदन भेजा गया था। जम्मू और कश्मीर सहकारी बैंक श्रीनगर को ऋण के लिए 223 करोड़ बिना किसी औपचारिकताओं के दिया गया।
जांच में सामने आया कि जेएंडके स्टेट को-आपरेटिव बैंक राज बाग श्रीनगर के चेयरमैन मोहम्मद शफी धर और अन्य हिलाल अहमद मीर निवासी मगरमल बाग श्रीनगर के साथ साजिश के तहत अपराध में शामिल हैं। अंडर सेक्शन 5(1)(डी) आर-डब्ल्यू सेक्षन 5(2) पीसी एक्ट और सेक्शन 465, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
घरों-कार्यालयों में हुई छापेमारी
न्यायालय द्वारा जारी सर्च वारंट के बाद एसीबी कश्मीर की टीमों ने आरोपी व्यक्तियों के घरों और कार्यालयों की तलाशी ली है। यहां से दस्तावेजों को भी एसीबी ने जब्त किया है। मसले में जांच जारी है।