Irdai ने Chola MS General पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है यह पूरा मामला

Irdai ने Chola MS General पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है यह पूरा मामला

नई दिल्ली । इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर IRDAI ने Chola MS General Insurance Company Ltd पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर  मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स से जुड़े दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर विनियामक ने यह जुर्माना लगाया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 1-4 मई, 2018 के मध्य चोला एमएस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान अथॉरिटी द्वारा अगस्त 2017 में जारी MISPs से जुड़े दिशा-निर्देशों से जुड़े उल्लंघन पाए गए थे।

Irdai ने कहा कि अक्टूबर 2020 में इस मामले को लेकर Chola MS को एक कारण बताओ नोटिस भेज गया था। इसके बाद कंपनी ने अपना जवाब भेजा और फिर इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के बाद यह फैसला किया गया।

बीमा प्राधिकरण ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने MISP या अन्य सहयोगी कंपनी के भुगतान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।

इस आदेश में कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने विज्ञापन और प्रोफेशनल चार्जेज के नाम पर MISPs, ऑटोमोटिव डीलर्स और निर्दिष्ट व्यक्तियों को भुगतान किया।

विनियामक की ओर सेजारी आदेश में कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा टीवीएस, ए एम मोटर्स, इंडुज, ERAM और निप्पन को विज्ञापन सामग्री के नाम पर दो नवंबर, 2017 से 31 दिसंबर, 2019 के बीच किए गए भुगतान MISPs के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को दिखाता है।

IRDAI ने कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन दो साल की अवधि तक जारी रहा। इस वजह से अथॉरिटी ने इंश्योरेंस एक्ट, 1938 का इस्तेमाल करते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

विनियामक ने कहा कि नवंबर 2017 से पहले इन संस्थाओं को किए गए भुगतान से उसे किसी तरह की आपत्ति नहीं है क्योंकि तब इससे जुड़े दिशा-निर्देश प्रभावी नहीं थे।


विडियों समाचार