अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ऋण पाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

सहारनपुर [24CN]: अल्पसंख्यक वित्तीय एव विकास निगम लिमिटेड ने विरासत योजना के अतंर्गत अल्पसंख्यक वर्ग यथा-मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन के पात्र अभ्यार्थियों जो हैण्डलूम व हैण्डीक्राफ्ट के कार्यों में लगे है। ऐसे अभ्यार्थियों को अपना व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने की योजना है। इच्छुक अभ्यार्थी 12 सितम्बर तक आवेदन कर सकते है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री भरत लाल गोंड ने आज यहां यह जनकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली द्वारा विरासत योजना के अन्तर्गत आर्टिजन्स जो हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्ट के कार्यों में लगे हैं, को वर्किंग एवं फिक्सड कैपिटल के रूप में 10 लाख रूपये तक का ऋण दिए जाने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि ऋण पाने के लिए आर्टिजन उ0प्र0 का निवासी हो। पुरूष आर्टिजन के लिए पांच प्रतिशत एवं महिला आर्टिजन के लिए चार प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दिया जायेगा।
आर्टिजन्स की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98000 रूपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 120000 रूपये से अधिक न हों। ऐसे आर्टिजन्स जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार की उस्ताद योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली द्वारा आयोजित हुनर हाॅट प्रदर्शनी में भाग लिया हो, को इसमें वरीयता दी जायेगी।
श्री भरत लाल गोंड ने जनपद के ऐसे आर्टिजन्स जो कि हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राॅफ्ट के कार्यों में लगे हैं, का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम दिल्ली द्वारा संचालित विरासत योजनान्तर्गत 10.00लाख रूपए तक के ऋण हेतु अपना प्रस्ताव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, विकास भवन दिल्ली रोड़, सहारनपुर के कार्यालय में विलम्बतः 12 सितम्बर, 2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्राप्त प्रस्तावों को निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जा सके। निर्धातिर तिथि के बाद किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जयेगा।