अंतरिम जमानत व स्थगन आदेश 31 मई तक प्रभावी होंगे
सहारनपुर [24CN] । उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर जिले में कार्यरत विभिन्न न्यायालयों से जारी जमानत और स्थगन आदेश 31 मई तक प्रभावी होंगे। जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हृषीकेश पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण के कारण उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जारी अंतरिम आदेश 15 मार्च के स्थान पर 31 मई तक स्वत: बढ़ जाएगा और उक्त आदेश को बढ़वाने के लिये किसी प्रार्थनापत्र की जरूरत नहीं है।
उन्होंने बताया कि सिविल कोर्ट से जारी अंतरिम आदेश, दण्डिक न्यायालय से अग्रिम जमानत बीच की तिथियों में समाप्त होने की दशा में 31 मई तक बढ़ेगी। इसी तरह अगर उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालय से निष्कासन, बेदखली, ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ है, इसे क्रियान्वित न करने का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि अंतरिम आदेशों के विस्तार में यदि किसी पक्षकार को समस्या होती है तो वह संबधित न्यायालय में प्रार्थनापत्र दे सकेगा। उन्होंने बताया कि जरूरी प्रकरण/वाद से सम्बन्धित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।