इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को मिली बेल, देश छोड़ने पर HC की रोक

इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को मिली बेल, देश छोड़ने पर HC की रोक

New Delhi : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार (5 जून) को शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम ज़मानत दे दी है। शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ़्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट किया था, जिससे ऑनलाइन काफ़ी हंगामा हुआ था। अदालत ने शर्मिष्ठा को 10,000 रुपये का ज़मानत बांड भरने को कहा है।

शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर किसने दर्ज कराई? 

22 वर्षीय प्रभावशाली और कानून की छात्रा को पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर उनके विवादास्पद मीडिया पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया था। उन पर सोशल मीडिया पर अब हटाए जा चुके वीडियो में अपनी ‘सांप्रदायिक’ टिप्पणियों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एफआईआर वजाहत खान कादरी ने दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत के कारण सोशल मीडिया प्रभावशाली शर्मिष्ठा पनोली को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब वह फरार है। श्री राम स्वाभिमान परिषद नामक एक ट्रस्ट ने कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में वजाहत खान कादरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह वही पुलिस स्टेशन है जहां उन्होंने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

मुंबई और असम समेत देश के कई हिस्सों में दर्ज की गई कई शिकायतों के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और सोशल मीडिया पोस्ट में धार्मिक देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। कादरी के परिवार के सदस्यों ने उनका बचाव करते हुए दावा किया है कि वह “निर्दोष और धर्मनिरपेक्ष” हैं। रशीदी फाउंडेशन के प्रमुख और कोलकाता के गार्डन रीच के निवासी कादरी फिलहाल फरार हैं, पुलिस ने बुधवार को इसकी पुष्टि की।