जीएसटी के नए कानूनों की दी जानकारी
- सहारनपुर में सैल टैक्स एसोसिएशन की बैठक को सम्बोधित करता वक्ता।
सहारनपुर [24CN]। सहारनपुर टैक्स बार एसोसिएशन की सामान्य व विधिक सभा में आयकर रिटर्न व जीएसटी के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गई। स्थानीय कोर्ट रोड स्थित आयकर भवन में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष राजीव खुराना ने कहा कि आयकर रिटर्न एक साथ तीन दाखिल की जा सकती है जो वर्ष 2016 से सरकार द्वारा बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि विभाग के पोर्टल पर शीघ्र ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा पिछले तीन साल से अधिक वर्षों के वाद नहीं खोले जा सकेंगे, जब तक कर अपवंचन 50 लाख से अधिक न हो।
कर अधिवक्ता विकास शर्मा व आशीष कालरा ने जीएसटी कानून की धारा-73 और धारा-74 पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 तथा 18 व 19 के लिए आईटीसी मिसमैच के नोटिस विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं जिसका समय से उत्तर दिया जाएगा और करदाता के लिए यह व्यवस्था आवश्यक भी है।
इस दौरान जसविंद्र सिंह अरोड़ा, अरूण कुमार, अर्पण गर्ग, प्रियांक शर्मा, अब्दुल रहमान, राजेश वधवा, मौहम्मद याहया, कुलविंद्र सिंह राठौर, मैनपाल सिंह, श्रवण कुमार, मौ. सलमान, हरिओम, मनीष गांधी, ऋतेश बंसल, अश्विनी, विपुल जैन, अटल बिहारी शर्मा, ए. के. वर्मा, शिवम बजाज, विपिन त्यागी, आशीष अरोड़ा, संजय चौधरी, हरीश अग्रवाल, शिशिर वत्स आदि मौजूद रहे।
