विधिक साक्षरता शिविर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की दी जानकारी
सहारनपुर [24CN]। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सी0डी0) श्री हृषीकेश पाण्डेय ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुये बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि इस योजना के तहत अनाथ हुये बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल शासन के द्वारा रखा जायेगा। योजना से जिन बच्चों को लाभान्वित किया जाना है उनको श्रेणी तय कर दी गयी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सी0डी0) श्री हृषीकेश पाण्डेय द्वारा गुरू नानक इण्टर कालेज में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर मंे यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना में 0 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल किये जायेगें जिनके माता-पिता दोनो की मृत्यु कोविड-19 से हो गयी है या माता पिता में सें एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और दूसरे की मृत्यु कोविड काल में हो गयी अथवा दोनो की मौत 1 मार्च 2020 से पहले हो गयी थी को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लाभ दिया जायेगा।
उन्होने शिविर में उपस्थित व्यक्तियो को कानूनी सहायता उपलब्ध कराये जाने की भी जानकारी दी और बताया कि यदि किसी बच्चे का उसके अभिवाहक या उत्तराधिकारी का कोई भी कानूनी मामला हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकता है। उन्होने किशोर न्याय अधिनियम 2015, पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आदि की जानकारी दी।
जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बच्चो, महिलाओं आदि कों अनेक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित ऐसे बच्चेे जिनके माता/पिता मे सें एक या माता-पिता दोनो की मृत्यु होने पर अनाथ हुए बच्चो को 4000 रूपये प्रतिमाह से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। उन्होने यह भी कहा कि अभी तक ऐसे 356 बालक/बालिकाओं को चिन्हित किया गया है जिन्हे उत्तर प्रदेश शासन से मदद मिलेगी।
