उप कारागार में बंदियों को दी कानूनों की जानकारी

उप कारागार में बंदियों को दी कानूनों की जानकारी
  • सहारनपुर में वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर को सम्बोधित करते प्राधिकरण सचिव श्रीमती सुमिता।

सहारनपुर [24CN]। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सुमिता ने कहा कि वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का मकसद उपकारागार में निरूद्ध बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सुमिता उपकारागार देवबंद में आयोजित वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बंदियों के लिए यह जानना अत्यावश्यक है कि जब उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के समय उनको संविधान द्वारा क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं जिसमें गिरफ्तारी के समय परिजनों को सूचित करने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार, स्वास्थ्य पोषण प्राप्त करने का अधिकार, जमानत आवेदन या मुकदमे की पैरवी के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्ति का अधिकार, धारा-436 एसीआरपीसी का लाभ प्राप्त करने का अधिकार तथा अपील करने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि आर्थिक कमजोरी न्याय प्राप्ति में बाधा न बने, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कारागार में रहते हुए अपने समय का सदुपयोग करें। किताबों को पढऩे में व्यस्त रखें, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग व व्यायाम करें ताकि कोरोना से बचा सके।