विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को दी कानूनों की जानकारी

- सहारनपुर में देवबंद में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में कानूनों की जानकारी देते न्यायिक अधिकारी।
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज सुरेंद्र सिंह ने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य छोटे-छोटे कानूनों की जानकारी देना है। उन्होंने विधिक सहायता, लोक अदालतों, मिडिएशन सैंटर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, स्थाई लोक अदालत व परिलिटिगेशन एवं वैवाहित विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज सुरेंद्र सिंह देवबंद तहसील के गांव लबकरी के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति प्राय: अपने अधिकारों की बात तो करता है परंतु अपने कर्तव्यों को भूल जाता है।
उपजिलाधिकारी देवबंद संजीव कुमार ने शासन की नीतियों के साथ-साथ मोटर अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अज्ञात वाहन से हो जाती है तो उसे दो लाख रूपए प्रतिकर धनराशि दिलाए जाने का प्राविधान है। तहसीलदार देवबंद तपन कुमार मिश्रा ने दाखिल-खारिज, कृषक बीमा योजना, आय जाति व मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
शिविर को थाना प्रभारी एच. एन. सिंह, देवबंद सीएचसी प्रभारी डा. अनुज चौहान, पूर्ति निरीक्षक श्रीमती मोहिनी मिश्रा ने अपने-अपने विभाग की जानकारी उपलब्ध कराई। इस दौरान कु. जोहा, उजमा चौधरी, डा. राहुल देव त्यागी, सुश्री सदिया खान, तरूण यादव, राजकुमार गुप्ता, नदीम के अलावा भारी संख्या छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।