जनपदों में आरटीपीसीआर जांच की संख्या को बढ़ाया जाए: मण्डलायुक्त

  • बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से कोविड जांच कराई जाए: ए.वी. राजमौलि

सहारनपुर [24CN] । मण्डलायुक्त ए. वी. राजमौलि ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि कोविड-19 के प्रकरणों में वृद्धि को देखते हुए सभी जनपदों में आरटीपीसीआर की जांच की संख्या को बढ़ाते हुए तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जांच के लिए कम से कम 25 व्यक्तियों की जांच आवश्यक रूप से कराई जाए। उन्होंने मण्डल के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए कि बस अड्डो और रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य जांच कराई जाए तथा इन स्थलों पर स्थाई रूप से टेस्ट टीम की तैनाती की जाए।

मंडलायुक्त ए. वी. राजमौलि ने आज मण्डल के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस आश्य के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन कोविड-19 की स्थिति और बचाव के लिए कार्ययोजना पर विचार कर समुचित निर्णय लें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फोकस टेस्टिंग में नियत टारगेट ग्रुप की जांच कराई जाए। कोविड-19 के बचाव के लिए सरकारी कर्मियों के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण किया जाए। साथ ही जिले के एक अस्पताल को काविड अस्पाताल के रूप में प्रयोग किया जाए।

उन्होंने कहा कि स्वास्थकर्मी और फ्रंट लाईन वर्कस का शत प्रतिशत वैक्सीनेंशन किया जाए। मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि वैक्सीनेंशन की गति को बढ़ाया जाए। कारागार में निरूद्ध बंदियों का भी वैक्सीनेंशन कर दिया जाए। इसके लिए जेल कर्मियों के मोबाइल का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में बंदियों के मोबाइल का प्रयोग न किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वैक्सीन का दुरूपयोग न होने पाये। पहले प्राप्त हुई वैक्सीन का प्रयोग पहले किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि पर वैक्सीनेंशन करने के लिए सरकारी और निजी वाहनों का प्रयोग किया जाए।

वैक्सीनेंशन के कार्य में आवश्यकता अनुसार जनप्रतिनिधियों की भी मदद ली जाए। श्री राजमौलि ने यह भी निर्देश दिए कि कोविड-19 के पालन के लिए एक सप्ताह का अभियान चलाया जाए। आम जनता को कोविड के प्रति जागरूक करते हुए भीड़ वाले स्थानों से बचने की सलाह दी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि महमारी को रोकने के लिए आवश्यकता पडऩे पर कंटेनमेंट जोन व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जाए।