प्रभु जी की रसोई में दान की गयी धनराशि के 50 प्रतिशत भाग पर आयकर में छूट

प्रभु जी की रसोई में दान की गयी धनराशि के 50 प्रतिशत भाग पर आयकर में छूट
  • रसोई में गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को मिलता है दोपहर का निःशुल्क भोजन

सहारनपुर [24CN]। जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष लोक कल्याण समिति (प्रभु जी की रसोई) श्री अखिलेश सिंह ने बताया कि लोक कल्याण समिति के द्वारा प्रभु जी की रसोई के लिए सहयोगकर्ताओं के लिए आयकर विभाग को हमारे द्वारा धारा-80जी में छूट देने के प्रावधान की अनुमति देने के लिए आग्रह किया गया था। यह अनुमति आयकर विभाग द्वारा गत 07 अपै्रल 2022 से हमारे संस्था को मिल गयी है। इसके अन्तर्गत सहयोगकर्ताओं द्वारा दी गयी धनराशि का 50 प्रतिशत भाग का आयकर में छूट का प्रावधान होगा।

ज्ञातव्य है कि लोक कल्याण समिति पंजीकृत सहारनपुर के तत्वावधान में जिला प्रशासन, नगर निगम व सवयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को दोपहर का निःशुल्क भोजन वितरित करने की सेवा स्थानीय गांधी पार्क स्थित प्रभु जी की रसोई के माध्यम से 09 अगस्त 2017 से अनवरत चल रही है और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रभु जी की रसोई की टीम के सदस्य निष्काम भाव से कार्य कर रहे है।

श्री अखिलेश सिंह ने सहयोगकर्ताओं से अपील की है कि सहयोगकर्ता लोक कल्याण समिति पंजीकृत के पंजाब नेशनल बैंक शाखा कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड खाता संख्या- 6218001200000015, आईएफएस कोड  PUNB0621800 में योगदान कर सहयोग कर सकते है।