कोरोना के बढते संक्रमण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किये

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद में स्थापित पी.ए. सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों एवं सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जाए। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि सभी पी.ए. सिस्टम सदैव क्रियाशील रहें व प्रचार-प्रसार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाए।
श्री अखिलेश सिंह ने कोरोना के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किये। उन्होने कहा कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक गतिशील बनाने के अलावा अन्य स्थानों जैसे स्कूल, कालिज आदि का भी उपयोग किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन कराने के लिए राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।
उन्होने निर्देश दिए कि स्थानीय मण्डियों एवं साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाए जिससे वह फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड भाड न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मण्डियों एवं मार्केट को भीड भाड वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित किया जाए। अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाए जिससे एक समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 04ः00 बजे से 08ः00 बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाए। उन्होने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक तथा वह स्वयं भी प्रातः 04ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे के मध्य संयुक्त रूप से निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहें। निदेशक मण्डी परिषद जनपद की मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देश दिए कि दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स आॅक्सीमीटर, इन्फ्रारेड, थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए तथा मास्क नही ंतो सामान नहीं का अनुपालन कराने के लिए व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाए।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर जनपद में 1000 से अधिक ऐक्टिव केस होने की स्थिति में धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। स्वीमिंग पूल एवं वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल, फूड ज्वाइंटस एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 14 जनवरी 2022 तक बन्द रहेंगे। 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 02 दिन का अवकाश दिया जाये। रात्रि कालीन कफ्र्यू रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक लागू रहेगा।
आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कम्पनियां वर्क फ्राॅम होम व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनाधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड प्रोटोकाल के अुनसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति रहेगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।
खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड प्रोटोकाल के अुनसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति रहेगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।