निर्माण श्रमिकों के हित में बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का उठाएं अधिकतम लाभ – जिलाधिकारी

  • पंजीयन के सापेक्ष बढाया जाए नवीनीकरण
  • जागरूकता एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रमों को वॉल पेंटिंग, पम्फलेट आदि के माध्यम से किया जाए प्रचार-प्रसार
  • निर्माण श्रमिकों द्वारा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीयन तथा नवीनीकरण आवश्यक
  • श्रम विभाग निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए करें जागरूक

सहारनपुर । जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना इत्यादि अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है।

श्री मनीष बंसल बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत हितलाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के अन्तर्गत पंजीयन कराना होता है तथा पंजीयन के उपरांत नियमित अंतराल पर पंजीयन का नवीनीकरण कराना होता है। बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत श्रमिक पंजीयन, श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण एवं योजनाओं के बारे में निर्माण श्रमिकों को जागरूक करने हेतु बोर्ड के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय चेतना योजना संचालित है। योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जागरूकता एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रमों को वॉल पेंटिंग, पम्फलेट आदि के माध्यम से बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सापेक्ष बहुत कम संख्या में श्रमिक अद्यतन नवीनीकृत हुए है जिससे स्पष्ट है कि निर्माण श्रमिक अपना पंजीयन तो करा रहे है किन्तु पंजीयन का नवीनीकरण एवं उक्त योजनाओं के संबंध में उनमें जागरूकता की कमी है। निर्माण श्रमिकों को इस संबंध में जागरूक किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वे हितलाभ प्राप्त कर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। उन्होने निर्देश दिए कि श्रम विभाग निर्माण श्रमिकों को हितलाभ देने के लिए जागरूक करें

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