स्वास्थ्य शिविर में 2293 लोगों को मलेरिया और डेंगू से बचने की जानकारी दी
सहारनपुर [24CN]। स्वास्थ्य विभाग की जनपदीय एवं विकासखण्ड स्तरीय टीमों द्वारा ब्लॉक देवबन्द के ग्राम थीथकी, ब्लॉक नकुड के ग्राम कुराली, अध्याना ब्लॉक पुवॉरका के ग्राम अतरगढ, ब्लॉक मुजफ्फराबाद के ग्राम दयालपुर ब्लॉक नानौता के ग्राम फतेहपुर तथा नगर क्षेत्र के मोहल्ला कांशीराम कालोनी में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर 2293 व्यक्तियों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य शिविरों में कुल उपचारित रोगी-193, ज्वर रोगी-39, रक्त पटिट्का-39 तथा 565 घरों का सर्वेक्षण किया गया। सभी स्वास्थ्य शिविरों में मलेरिया, डेंगू, टाईफाईड की जॉच की जा रही है। जहां पर डेंगू रोगी पाया जाता है उसके घर के आस-पास 50 घरों में पायरीथ्रम का स्प्रे किया जा रहा है।
जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती शिवांका गोड ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 के द्वारा संचारी रोग के नियंत्रण के लिए ग्राम वासियों को जागरूक किया गया हैं। स्वास्थ्य शिविरों में सभी प्रकार के रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। ग्राम वासियों व मौहल्ले वासियों को जानकारी दी जा रही है कि अगर बुखार होता है तो तत्काल अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर अपना उपचार कराये तथा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि रोगों की जांच जिला चिकित्सालय में मुफ्त की जा रही है।
श्रीमती शिवांका गोड ने कहा कि सभी को वैक्टर जनित रोगों के अर्न्तगत आने वाली बिमारियॉ जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, आदि से बचाव एवं रोकथाम के अन्तर्गत जानकारी दी गयी। जानकारी में बताया गया कि घर के अन्दर, बाहर व छतों पर टूटे बर्तनों, टायर, गमले, बोतल, आदि में पानी जमा न होने दें। कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का ही प्रयोग करें। पानी के सभी बर्तन, टंकी इत्यादि को पूरी तरह ढक कर रखें। अपने घर के आस-पास पानी जमा न होने दें। पानी से भरे गढढों में मिटट्ी भर दे। बच्चों को पूरी आस्तीन कमीज व पेन्ट ही पहनाकर रखे। बुखार उतारनें के लिये पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें। एस्प्रीन या आइब्रुफैन का इस्तेमाल न करें।
जिला मलेरिया अधिकारी ने कहा कि अधिक बुखार मेें डाक्टर की सलाह लें । झोलाछाप डाक्टर से बचंे। सप्ताह में एक बार कूलर, फूलदान, पशु व पक्षियों के पानी के बर्तनों, हौदी को सूखा कर ही पानी भरे, कार्य करने पर बल दिया। ग्राम वासियों व मोहल्ले वासियों को कहा गया कि अगर किसी के यहां एडिज का लार्वा पाया गया तो उनके नोटिस दिया जायेगा तथा तीन दिन बाद दौबारा स्वास्थ्य टीम द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जायेगा। यदि दोबारा उनके यहां डेंगू का लार्वा मिलता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत पांच हजार रूपये तक का जुर्माना वसूल कर जनपद स्तर पर नगर निगम, ब्लॉक स्तर पर नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा कर जिला कोषागार में जमा किया जायेगा।